मध्यप्रदेश सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था सपाक्स ने कलेक्टर के नाम मुख्यमंत्री महोदय से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के आदेश का पालन करने बाबत ज्ञापन सौंपा
उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 30.4. 2016 के परिपालन में मध्यप्रदेश पदोन्नति नियम 2002 को असंवैधानिक घोषित किया गया है एवं उसके नियम के तहत वर्ष 2002 मध्य प्रदेश के समस्त विभागों में आरक्षण का लाभ लेते हुए जिन अधिकारियों , कर्मचारी के प्रमुख पदोन्नति हुई है उन्हें पदमानत किए जाने बाबत माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिए हैं ! पालन ना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक मंच से कोई माई का लाल पदोन्नति में आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता की घोषणा न्यायालय की अवमानना संविधान का अपमान वह बहुत संस्कृत वर्ग के प्रति घोर अन्याय है और वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था मध्य प्रदेश द्वारा संपूर्ण मध्यप्रदेश में विरोध प्रदर्शन धरना प्रदर्शन रैली व सभाओं का आयोजन किया जा रहा है सपा जिला हरिद्वार का प्रतिनिधिमंडल उत्तराधिकार आरक्षण पालन करने हेतु निवेदन करता है यदि शीघ्र ही उक्त आदेश का पालन करने हेतु कदम नहीं उठाए गए तो जंगी आंदोलन किया जाएगा वर्ग समूह संघर्ष को बढ़ावा का कानून व्यवस्था बनाने की स्थिति निर्मित होकर मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय कवि मध्य प्रदेश के सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का समाज की नजर धूमिल होगी !
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